यूरोपीय आयोग बुधवार को उन सेवाओं के नामों का खुलासा करेगा जो डिजिटल बाजार अधिनियम के तहत नए नियमों के तहत आने के लिए काफी बड़ी हैं। डीएमए अगले साल मार्च से लागू होगा, जो एक निष्पक्ष बाजार बनाने के लिए तकनीकी कंपनियों के लिए क्या करें और क्या न करें की एक कठोर प्रणाली लागू करेगा।
आज आयोग की घोषणा के बाद, सूचीबद्ध कंपनियों के पास अपनी सेवाओं को नए नियमों के साथ संरेखित करने या ‘द्वारपाल’ के पदनाम के खिलाफ कानूनी सहारा लेने के लिए छह महीने का समय होगा।
यूरोपीय उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन सुरक्षित रखने और अमेरिकी दिग्गजों के प्रभुत्व वाले उद्योग में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए यूरोपीय संघ बड़ी तकनीक के सख्त विनियमन पर काम कर रहा है।
यूरोपीय संघ के उद्योग आयुक्त थियरी ब्रेटन ने कहा है कि संगठन कंपनियों के साथ अनुपालन पर चर्चा कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि “यदि उनके द्वारा प्रस्तावित समाधान पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो हम कड़ी कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे”।
एएफपी के अनुसार, ईयू ने स्व-घोषित राजस्व और उपयोगकर्ता आंकड़े वाली सात कंपनियों को ‘द्वारपाल’ घोषित करने के लिए नामित किया था। इन कंपनियों में गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट, अमेजन, एप्पल, टिकटॉक की मालिक बाइटडांस, फेसबुक की मालिक मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग शामिल हैं।
‘द्वारपाल’ का दर्जा तब लागू होता है जब किसी सेवा के यूरोपीय संघ में 45 मिलियन से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता और 10,000 से अधिक वार्षिक सक्रिय व्यावसायिक उपयोगकर्ता हों।
नए नियमों से Apple, Google जैसी टेक कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा?
डीएमए कंपनियों के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपनी सेवाओं को प्राथमिकता देना अवैध बना देगा। उदाहरण के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह उपयोगकर्ताओं की डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की पसंद का सम्मान करेगा।
इसके अलावा, कंपनियों को अपनी विभिन्न सेवाओं में व्यक्तिगत डेटा को संयोजित करने या उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कंपनियों को उपयोगकर्ताओं को प्रतिस्पर्धी प्लेटफार्मों से एप्लिकेशन डाउनलोड करने की भी अनुमति देनी होगी।
डीएमए का एक अन्य उद्देश्य बड़ी कंपनियों को अधिग्रहण के माध्यम से अपने छोटे प्रतिद्वंद्वियों से छुटकारा पाकर उनकी प्रगति को रोकने से रोकना है। नए नियमों के तहत, आकार की परवाह किए बिना सभी अधिग्रहणों के बारे में आयोग को सूचित करना होगा।
(एएफपी, ब्लूमबर्ग से इनपुट के साथ)
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